मध्यप्रदेश सरकार ने उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के लिए लागू की गई लैंड पूलिंग योजना को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अधिसूचना जारी कर उज्जैन विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित नगर विकास स्कीम क्रमांक 8, 9, 10 और 11 को पूरी तरह निरस्त करने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही, पहले जारी संशोधन आदेश को भी रद्द कर दिया गया है, जिससे किसानों में उत्पन्न भ्रम की स्थिति समाप्त हो गई है। भारतीय किसान संघ द्वारा लगातार विरोध और संभावित आंदोलन की चेतावनी के बाद सरकार ने यह कदम उठाया।
नवंबर 2025 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए लैंड पूलिंग योजना को रद्द करने की घोषणा की थी, लेकिन पूर्ण अधिसूचना न होने के कारण विवाद जारी था। अब जारी नए आदेश के साथ यह विवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है।
किसान संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे हजारों किसानों की कृषि भूमि सुरक्षित रहेगी और सिंहस्थ क्षेत्र में स्थायी अधिग्रहण का खतरा टल गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सिंहस्थ आयोजन भव्य और दिव्य रूप से संपन्न होगा, लेकिन किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यक विकास कार्य अन्य तरीकों से जारी रहेंगे।